चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान 6 नवंबर 2025 के दिन सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है.बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी भी करोवार,व्यवसाय,औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को,जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हक़दार हैं,मतदान के दिन उपर्युक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 6.11.2925 गुरुवार को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा.
