बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर को निर्धारित है.प्रथम चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है.बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक सभा आयोजित किये जाने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश जारी किये गए हैं.जारी निर्देश के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर गुरुवार को निर्धारित है,ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र के किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की काल अवधि के दौरान न तो निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलुस बुलाएगा और न आयोजित करेगा, न उसमें सम्मलित होगा और न ही उसे सम्बोधित करेगा.साथ ही न तो चलचित्र या टेलीवीज़न या वैसे किसी मध्यम से जनता के समक्ष निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रदर्शन करेगा और न ही कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद प्रमोद जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उदेश्य से आयोजित करेगा या उसके आयोजन की व्यवस्था करेगा और न ही जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार करेगा.जारी सूचना के अनुसार प्रथम चरण में आयोजित होने वाले सभी 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही ये प्रतिबन्ध लागू माने जायेंगे.
