
अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कॉर्ट से राहत मिली है।कोर्ट से उन्हें अंतरिम बेल मिल गया है। पहलगांव अतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर अली खान द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 24 घंटे के अंदर SIT गठित करने का निर्देश दिया है।तीन सदस्यीय SIT में हरियाणा से बाहर के वरीय आईपीएस ऑफिसर को शामिल करना है जिनमें एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से हो।टीम की अध्यक्षता डीजीपी रैंक के अधिकारी के जिम्मे रखने के निर्देश दिए गए हैं।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह के दो सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया।
अली खान महमूदाबाद ने अपने पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कार्रवाई खास कर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका की सराहना के साथ देश के ऐसी ताकतों की आलोचना भी की थी जो मोब लिंचिंग के खिलाफ या बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ चुप्पी साध लेते हैं।अली खान के इस पोस्ट को महिलाओं के खलाफ अपमानजनक बताते हुए हरियाणा महिला आयोग ने FIR दर्ज कराया था।हरियाणा बीजेपी के यूथ लीडर ने भी मामले में एक FIR दर्ज कराया था।