सोमवार को एम एस धोनी द्वारा दायर ₹100 करोड़ के मानहानि मामले की सुनवाई शुरू करने के आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने दिए हैं।2014 में टीम इंडिया के कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल सट्टेवाजी में गलत तरीके से उनका नाम घसीटे जाने के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। धोनी ने उनका नाम गलत तरीके से आईपीएल सट्टेवजी मामले में घसीटे जाने के खिलाफ यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में दर्ज कराया था जिसमें जी मीडिया कॉर्पोरेशन,पत्रकार सुधीर चौधरी, अवकाश प्राप्त आईपीएस अधिकारी जी संपथ कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क को पार्टी बनाया गया है।
सूत्रों के अनुसार धोनी ने इस वर्ष 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने की सूचना कोर्ट को दी है।
मामले में न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने धोनी का पक्ष जानने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर बहाल कर चेन्नई में एक उचित स्थान पर धोनी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।कोर्ट के अनुसार धोनी के कोर्ट परिसर में पहुंचने पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो सकती थी,इसलिए एडवोकेट कमिश्नर के जरिए उनका पक्ष रिकॉर्ड किया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता पी आर रमन ने धोनी की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है जिसने धोनी ने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।
धोनी द्वारा 11 साल पहले यह मामला दर्ज कराया गया था लेकिन प्रतिवादियों द्वारा रिलीफ के लिए कई बार आवेदन देने के कारण मामला इतने दिनों से खींचा चला आ रहा है।
