
देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गई है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Management Guidelines and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत सभी नदी बालूघाटों (Category-1 सहित) मानसून के दौरान (दिनांक 10.06.2025 से 15.10.2025 तक) बालू का उठाव पूर्णतःवर्जित रहेगा।
इसके अलावा एनजीटी के निर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी व पंचयात अधीन संबंधित बालू घाट संचालकों को आदेश दिया गया है कि जिलान्तर्गत नदी घाटों से बालू उठाव पूर्णतः बंद रखा जाय अन्यथा किसी तरह का नदी तल से बालू का उठाव होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि बालू घाटों से किसी भी स्थिति में बालू उठाव न हो।
गौरतलब है कि एनजीटी द्वारा मॉनसून के दौरान बालू घाटों से बालू के खनन और उठाए को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है