

देवघर उपायुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2025 को पीसी-पीएनडीटी एक्ट- 1994 (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act-1994) से संबंधित जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय में किया गया।बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया ताकि पीसी-पीएनडीटी एक्ट के माध्यम से शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिले सके और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।बैठक के दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अन्तर्गत जिला में 14 अल्ट्रासाउंड केन्द्र का आवेदन प्राप्त किया गया था, जिसके आलोक में उपायुक्त के निर्देशानुसार सलाहकार समिति के द्वारा सभी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों को अनुमति प्रदान की गयी।
इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त विशाल सागर ने सिविल सर्जन को निदेशित करते हुए कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत जिले के सभी अधिकृत अल्ट्रासाउंड केंद्र के बाहर नाम, मोबाईल नंबर एवं ईमेल आई डी का उल्लेख करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की लिंग जांच या पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन संबंधी शिकायत और सूचना आसानी से प्राप्त हो सके जिसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में देवघर के सिविल सर्जन डॉ० युगल किशोर चौधरी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, सरकारी अधिवक्ता धनंजय मंडल और संबंधित विभाग के अधिकारी, चिकित्सकों की टीम,जिला सलाहकार समिति सदस्य उपस्थित थे।