
चुनाव आयोग जल्द ही राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मृत्यू निबंधन की विस्तृत जानकारी हासिल करेगा. इससे मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया सुदृढ़ हो सकेगी.
जन्म और मृत्यु निबंधन कानून 1969 में 2023 में किए गए संशोधन के तहत अब मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े का सहारा लेकर प्रक्रिया को और भी आसान बनाने की कोशिश कर रहा है.
चुनाव आयोग अब भारत के रजिस्ट्रार जेनरल से मृत्यु संबंधी आंकड़े उपलब्ध कर इसे मतदाता सूची को अपडेट करने में उपयोग करेगा. इससे Electoral Registration Officers समय पर मृत्यु संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे. यह प्रक्रिया Booth Level Officers को भी मृत्यु संबंधी जानकारी पुख्ता तरीके से हासिल करने में सहायक साबित होगी.

अब इन आंकड़ों के आधार पर BLO मृत मतदाता के घर पहुंच फॉर्म 7 भरा कर मतदाता सूची से ऐसे मतदाता का नाम हटाने की अनुसंशा कर सकेंगे. किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म 7 की बाध्यता होती है.