
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रत्यर्पण कराने वाले रैकेट के सदस्य की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।इस रैकेट के चंगुल में फंस कर हरियाणा के एक व्यक्ति को जबरन यूएस से भारत भेजा गया था।न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि ऐसे लोगों के कारण आज भारतीय पासपोर्ट की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।
अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले रैकेट के चंगुल में फंसे राजा द्वारा इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया था। दरअसल मई 2024 में रैकेट के एक सदस्य सुरिंदर द्वारा राजा को विश्वास में लेकर उसे यूएस भेजने के झांसे में लिया।43 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और अग्रिम राशि के तौर पर 3 लाख रुपए सुरिंदर ने लिए। आरोपी सुरिंदर द्वारा 23.7.24 को राजा को दुबई भेजा गया और वहां से अलग अलग देशों से होते हुए पनामा के जंगल के रास्ते मेक्सिको पहुंचाया गया।वहां से इन लोगों द्वारा राजा को 1.2.2025 को अमेरिकी सीमा में प्रवेश करा दिया गया।कुछ ही समय पश्चात राजा को अमेरिकी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।बाद में 16.2.2025 को राजा को वापस इंडिया भेज दिया गया।इस बीच राजा के पिता से इस रैकेट द्वारा 22 लाख रुपए की वसूली कर ली गई थी।