
देवघर में नीट परीक्षा के दौरान निषेधाज्ञा लागू. उपायुक्त के निर्देश पर देवघर एसडीओ ने जारी किए निर्देश-उपायुक्त विशाल सागर के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी देवघर द्वारा जानकारी दी गयी है कि National Testing Agency (NTA) द्वारा दिनांक-04.05.2025 (रविवार) को आयोजित NEET (UG), परीक्षा-2025 के सफल एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संचालन हेतु कुल-05 (पाँच) परीक्षा केन्द्रों पर एक पाली अपराह्न 02 बजे से 05 बजे तक संचालित की जाएगी.देवघर अनुमंडल अन्तर्गत NEET (UG), परीक्षा-2025 के लिए कुल-05 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं.ऐसे में उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु देवघर अनुमण्डल अंतर्गत नीचे लिखे परीक्षा केन्द्रों पर 500 गज की परिधि के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (द०प्र०सं० की धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया जाता है.उक्त पारित आदेश के अंतर्गत 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं रहेंगे.कोई भी व्यक्ति घातक हथियार एवं अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे.परीक्षा केन्द्र के परिधि में अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं घुमेंगे और न ही अनाधिकृत रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेगें, उनका प्रवेश पुरी तरह से वर्जित रहेगा.किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों को परीक्षा केन्द्र के परिधि में इलेक्ट्रोनिक्स डिभाईस जैसेः-मोबाईल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच आदि को प्रयोग में नहीं लायेंगे, जिससे कि परीक्षा के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो।
इसके अलावे निषेधाज्ञा के अवधि में परीक्षा केन्द्र के आस-पास यदि कोई सांस्कृति कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा या इसके प्रयोग के लिए अधोहस्ताक्षरी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. परीक्षा केन्द्र के आस-पास के भवनों में यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि में लिप्त रहने अथवा किसी को लाभ पहुँचाने की स्थिति में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधि-सम्मत् कार्रवाई की जायेगी.उक्त आदेश दिनांक-04.05.2025 के प्रातः 10 बजे से संध्या 06 बजे तक प्रभावी रहेगा.साथ ही उक्त पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी एवं परीक्षा केन्द्र में कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों/दण्डाधिकारियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।
निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी.
- आर० मित्रा-2 विद्यालय, देवघर।
- देवघर कॉलेज, देवघर।
- रमा देवी बाजला महिला महाविद्यालय, देवघर।
- जवाहर नवोदय विद्यालय, रिखिया।
- ए०एस० कॉलेज, सत्संग रोड, देवघर।