सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे SIR पर बड़ा फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को 12 वें वैद्ध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है.बिहार में चुनाव अधिकारियो द्वारा कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाबजूद आधार कार्ड को मतदाता के पहचान का वैद्ध दस्तावेज नहीं मानने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड को वैद्ध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा,हालांकि आधार कार्ड के वैद्ध होने की जाँच अधिकारियों द्वारा अवश्य की जा सकती है.कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है.कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों को तुरंत इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया.
