
प्री-रिविजन गतिविधियों को गंभीरता से पूरा करने सहित नये मतदान केन्द्रों के गठन का भी प्रस्ताव समर्पित करने के निर्देश
देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में आज दिनांक 10.06.2025 को सभी निर्वाची निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) एव सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) के साथ बैठक का आयोजन किया गया।इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 प्रस्तावित है। इसके पूर्व, आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन क्षेत्र में प्रि- रिविजीन गतिविधि की जानी है। ऐसे में बैठक के माध्यम से उपायुक्त द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेष लकड़ा ने कहा कि मतदान केंद्रों के लिए तय मेनुअल 2020 के तहत मतदाताओं के बेहतर पहुँच के लिए मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं होनी चाहिए।जिन मतदान केन्द्रों में 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या है उसे विखण्डीकरण करने के लिए सभी ईआरओ एवं एईआरओ को आंकलन कर जिला को प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया।वहीं, जर्जर मतदान भवनों को नजदीक के सुदृढ़ मतदान भवनों में स्थानांतरित करने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।साथ ही शहरी क्षेत्रों में हाई राईज ब्लिडिंग्स, हाउसिंग सोसाइटी एवं नए बने कॉलोनी को लेकर भी नये मतदान केन्द्रों के गठन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।आगे उपायुक्त ने कहा कि मतदान केन्द्रों के गठन/विगठन के समय यह ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी मतदाता का परिवार अलग-अलग मतदान केन्द्रों में न हों, मतदान केन्द्रों के विखण्डीकरण के समय एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केन्द्र में दर्ज होना चाहिए।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल आफिसर (बी.एल.ओ.) की नियुक्ति सुनिश्चित करने एवं आवश्यकता अनुसार बी.एल.ओ सुपरवाईजर की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया।उन्होंने बताया कि सभी बी.एल.ओ. एवं निर्वाचन से संबंधित कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के द्वारा प्रशिक्षण सामग्री तैयार किया जा रहा है। प्राप्त सामग्रियों के अनुसार सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देना सभी ईआरओ व एईआरओ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि मतदान केन्द्रों में दिव्यांग मतदाताओं को मतदाता सूची में चिन्हित किया जाता रहा है, पूर्व में भी मतदाता सूची में बी.एल.ओ. के द्वारा दिव्यांगों को चिन्हित किया गया है, छुटे हुए वैसे दिव्यांग मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में चिन्हित नहीं किया गया है,बी.एल.ओ. के माध्यम से प्रपत्र 08 में दिव्यांगता का प्रकार एवं भरते हुए मतदाता सूची में चिन्हित करना सुनिश्चित करना है।साथ हीं नये दिव्यांग मतदाता का प्रपत्र 06 भरते समय निश्चित रूप से दिव्यांगता का प्रकार एवं चिन्हित करना आवश्यक है।

इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेष लकड़ा ने आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मतदान केन्द्रों में उनके पहुँच के लायक शौचालय एवं रैम्प का निर्माण कराने, उनके सहायता के लिए व्हील चेयर एवं अन्य उपकरण मतदान केन्द्रों पर मतदान के दिन उपलब्ध करना भी सुनिश्चित करने की बात कही।साथ हीं इच्छुक दिव्यांग मतदाता हेतु होम वोटिंग की व्यवस्था करने और मतदान केन्द्रों तक लाने हेतु वाहन की व्यवस्था करना भी सुनिश्चत किया जाना है।उनकी सुविधा हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसीत सक्षम एप (SHAKSHAM APP) के संबंध में उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। इसको लेकर भी तैयारी सुनिश्चित करना है।उन्होंने प्रि-रिवीजन गतिविधियों को आयोग द्वारा तय समय के अनुरूप पूरा करने का निर्देश सभी ईआरओ व एईआरओ को दिया।